मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रता की अहर्ताएं
ऑनलाइन करने हेतु विडियो लिंक-https://youtu.be/aWyM6v6_g1Y
1.लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके के पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो , जिसमें में राशन कार्ड /आधार कार्ड /वोटर पहचान पत्र /विद्युत/टेली फोन का बिल मान्य होगा ।
2.लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु 0-3.00 लाख हो ।
3.किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा ।
4.परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों।
5.किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे हो ने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा । यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती हैं हैं तो के केवल ऐसी अवस्था में में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा ।
6.यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो , तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिकरूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिका यें इस योजना की लाभार्थी हों होंगी ।
अनुप्रयोगों के प्रकार और दस्तावेज़
प्रथम श्रेणी: बालिका के जन्म होने पर रू0 5000.00 एक मुश्त
द्वितीय श्रेणी: बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त रू0 2000.00 एक मुश्त
तृतीय श्रेणी: कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रू0 3000.00 एक मुश्त
चतुर्थ श्रेणी: कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रू0 3000.00 एक मुश्त
पंचम श्रेणी: कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रू0 5000.00 एक मुश्त
षष्टम श्रेणी: ऐसी बालिका यें जिन्होंने कक्षा 10/12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक-डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो रू0 7000.00 एक मुश्त
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